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बलिया में पांच को आजीवन कारावास, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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बलिया: जिले के अपर सत्र न्यायालय कोर्ट सं0-03 ने हत्या तथा हत्या के प्रयास के मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्तों को 51 हजार पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। वहीं न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोष मुक्त करार दिया है।

बलिया के उभांव थाने पर हत्या और हत्या के प्रयास आदि के पंजीकृत मुकदमे में न्यायालय ने श्रीराम यादव पुत्र रामनाथ यादव, सदावृज यादव पुत्र मुखराम यादव, रविन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव, रामनरायन यादव पुत्र सुर्यदेव यादव, हरिद्वार यादव पुत्र दिलीप यादव निवासी भीटा (भुवारी) थाना उभांव जनपद बलिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

एक को दोषमुक्त करार दिया गया

इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्तों को 51 हजार पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी। न्यायालय ने विरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी भीटा (भुवारी) थाना उभांव जनपद बलिया को दोषमुक्त करार दिया है।

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