Five years imprisonment to those accused of culpable homicide in Ballia

बलिया में गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को पांच वर्ष की सजा, 25- 25 हजार जुर्माना

बलिया: न्यायलय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह ने मारपीट कर गंभीर चोट पहंुचाने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25- 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। बैरिया थाना में श्रीप्रकाश व किशोरी रमन तिवारी निवासी दुर्जनपुर थाना रेवती पर गैर […]
अपना बलिया 
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