स्पेशल बलिया
बलिया में दहेज हत्या मामले में 3 को 10 साल कैद, एक-एक लाख जुर्माना भी लगा
बलिया में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।
न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जनपद बलिया ने थाना बांसडीह में पंजीकृत दहेज हत्या के अभियुक्तों सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़, शिवमंगल गोड़ पुत्र नंदजी गोड़ और शांति देवी पत्नी शिवमंगल गोड़ (निवासीगण केवरा, बांसडीह, बलिया) को दोषी पाया। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, IPC की धारा 304बी के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) की धारा 4 में भी दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस धारा में भी अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी (सूचनाकर्ता, निवासी थाना बैरिया, जिला बलिया) ने बताया कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी 15 मई 2023 को सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़ (निवासी केवरा, थाना बांसडीह, जिला बलिया) के साथ अपनी योग्यतानुसार दान-दहेज देकर की थी। बेटी के ससुराल जाने के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज और कूलर आदि की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे।
वादी की बेटी की सास शांति देवी, पति सत्येंद्र गोड़ और ससुर शिवमंगल गोड़ लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 13 मार्च 2024 को लगभग 11 बजे दिन में सत्येंद्र गोड़ ने वादी को सूचित किया कि शोभा ने फांसी लगा ली है।
इस संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह रहे।
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बलिया-सुरेमनपुर होकर गुजरेगी ग्वालियर-बरौनी ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन, देखें समय सारणी
बलिया रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ग्वालियर-बरौनी-ग्वालियर ग्रीष्मकालीन द्विसाप्ताहिक विशेष ट्रेन (गाड़ी संख्या 04137/04138) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 19 मई से 15 जुलाई, 2026 तक कुल 17 फेरों में संचालित की जाएगी।
गाड़ी संख्या 04137 ग्वालियर-बरौनी विशेष ट्रेन 19 मई से 14 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को ग्वालियर से दोपहर 02:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह शनीचरा, मालनपुर, गोहद रोड, भिंड, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी कैंट, औड़िहार, गाजीपुर सिटी, बलिया, रेवती, सुरेमनपुर, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर होते हुए अगले दिन दोपहर 12:15 बजे बरौनी पहुंचेगी।
वापसी में, गाड़ी संख्या 04138 बरौनी-ग्वालियर विशेष ट्रेन 20 मई से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को बरौनी से दोपहर 01:45 बजे रवाना होगी। यह शाहपुर पटोरी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सुरेमनपुर, रेवती, बलिया, गाजीपुर सिटी, औड़िहार, वाराणसी कैंट, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज जंक्शन, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड, सोनी, गोहद रोड, मालनपुर और शनीचरा होते हुए अगले दिन दोपहर 12:20 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।
इस विशेष ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे। इनमें 02 एसएलआर/डी, 06 साधारण द्वितीय श्रेणी, 04 द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान, 06 शयनयान श्रेणी, 01 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और 01 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल हैं।
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बलिया में पड़ोसियों पर लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, पति भी था शामिल
बलिया जिले में बैरिया नगर पंचायत बैरिया की एक महिला ने आरोप लगाया है कि पति, दो पड़ोसियों और दो अज्ञात लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर बैरिया थाना पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली।
रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी नगर पंचायत बैरिया में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई। जिसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंच गया । कोर्ट ने पति को पीड़िता के भरण-पोषण के लिए हर महीने 3,000 रुपये और मकान किराये के लिए 1,500 रुपये देने का निर्देश दिया था। रविवार को विवाहिता अचानक अपने मायके से वापस ससुराल आई और पति के घर के एक कमरे में रहने लगी।
पीड़िता का आरोप है कि सोमवार की भोर में चार बजे पति, दो पड़ोसी और दो अन्य अज्ञात लोग जबरन उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। इसके बाद सभी ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत एक्शन में आई। बैरिया पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी पति सहित तीन नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बैरिया थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला सदर अस्पताल भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने और मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। -अमर उजाला
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यूपी में शादी से कुछ घंटे पहले ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, खुशियां मातम में बदलीं
यूपी के देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर चौराहे पर हुए दर्दनाक हादसे में एक होने वाली दुल्हन की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जिस घर में कुछ ही घंटों बाद शहनाइयां गूंजनी थीं और बेटी की बारात का स्वागत होना था, वहां अब मातम और चीख-पुकार का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, गौरकोठी गांव की रहने वाली युवती की आज शादी थी और बारात आने की पूरी तैयारियां चल रही थीं। घर में उत्सव का माहौल था। बताया जा रहा है कि युवती शादी से पहले ब्यूटी पार्लर जा रही थी, तभी बरियारपुर चौराहे के पास सड़क पार करते समय वह तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही शादी वाले घर में कोहराम मच गया। जिस घर में मेहमानों की आवाजाही और उत्सव की रौनक थी, वहां अब सिर्फ रोने-बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही ट्रेलर और उसके चालक की तलाश की जा रही है। यह दर्दनाक हादसा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इस घटना से स्तब्ध है।
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