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बलिया में बच्चे के अपहरण का प्रयास, दो बाइक सवारों ने किया प्रयास, गांव में मचा हड़कंप

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बलिया जिले के न्याय पंचायत खड़ैला के दतीवढ़ गांव में रविवार शाम एक 13 वर्षीय बच्चे के अपहरण का प्रयास किया गया। कक्षा 8 के छात्र आदित्य पासवान पुत्र विनोद पासवान शिवपुर से मोमोज खाकर घर लौट रहा था, तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उसे रोकने की कोशिश की।

शाम करीब 6 बजे शिवपुर-दतीवढ़ के बीच पुलिया के पास खड़े दो अज्ञात व्यक्तियों ने आदित्य से एक गांव का पता पूछा। जब आदित्य ने जानकारी न होने की बात कही, तो एक बदमाश ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बंद कर दिया।

आदित्य को जब होश आया, तो उसने खुद को रामजीत बाबा बड़ागांव के पास मोटरसाइकिल पर दो लोगों के कब्जे में पाया। घबराहट में उसने झटका दिया, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। इसी दौरान बड़ागांव की तरफ से आ रहे दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को देखकर आदित्य घायल अवस्था में उनके पास पहुंचा और घटना की जानकारी दी। यह देख दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

उन युवकों ने आदित्य को बेरुआरबारी तक छोड़ दिया। वहां से आदित्य रात करीब 9 बजे पैदल ही घर के लिए निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के तीन लोगों से हुई, जो एक निमंत्रण से लौट रहे थे। उन्होंने आदित्य को घर तक पहुंचाया।

घर पहुंचने पर आदित्य ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिससे परिवार और पूरे गांव में दहशत फैल गई। परिजनों ने अगले दिन सुखपुरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताए गए स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल शुरू कर दी है। समाचार मिलने तक बेरुआरबारी स्थित कैमरों की जांच जारी थी।

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धुरंधर के बाद निर्माता विकास कुमार मोदी की सामाजिक ड्रामा में नज़र आएंगे अर्जुन रामपाल

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इस फिल्म में पहली बार अर्जुन रामपाल, लेखक-निर्देशक शैलेश वर्मा के साथ काम कर रहे हैं। मुंबई शेड्यूल के बाद फिल्म का आख़िरी शेड्यूल 22 मार्च से लोनावाला और कामशेत में शुरू होने जा रहा है।

यह फिल्म इंसान, इंसानियत और अपनी जड़ों को सही मायने में परिभाषित करती है। पारस सॉफ्टवेयर एंड एंटरटेनमेंट और वेमो मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सांझे प्रयास से बन रही यह फिल्म छोटे शहर से लेकर मेट्रो शहरों तक हर वर्ग को सहजता से मनोरंजन के साथ-साथ उन खट्टे-मीठे पलों का एहसास कराएगी, जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं।

शैलेश वर्मा और वेमो के सी.एम.डी विकास कुमार मोदी सामाजिक विषयों पर ऐसी कई कहानियों पर काम कर रहे हैं। इसी साल तीन ऐसी ही सामाजिक और मनोरंजक कहानियों के साथ यह जोड़ी अपनी फिल्में सिनेमाघरों तक लेकर आने वाली है।

विकास कुमार मोदी अपनी इस अनाम फिल्म को अगस्त महीने में दर्शकों तक लाने की तैयारी में हैं।

फिल्म में अर्जुन रामपाल के साथ मीरा चोपड़ा प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। वहीं तिन्नू आनंद और मुकेश तिवारी जैसे दमदार अभिनेता भी फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे।

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बलिया में पुलिस ने वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी को कराई मुनादी, नोटिस चस्पा कर दी चेतावनी

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बलिया जिले के बांसडीह कोतवाली पुलिस ने सोमवार को एक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए चांदपुर 55 गांव में मुनादी कराई। पुलिस टीम ने ढोल-नगाड़े के साथ सार्वजनिक स्थलों पर उद्घोषणा कर लोगों को अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज मामलों की जानकारी दी। इसके साथ ही, अभियुक्त के घर पर न्यायालय का नोटिस भी चस्पा किया गया।

पुलिस के अनुसार, अविनाश राजभर पुत्र स्व. आत्मा प्रसाद राजभर, निवासी चांदपुर 55, मुकदमा अपराध संख्या 38/25 में वांछित है। उस पर आबकारी अधिनियम की धारा 60(1), 60(2) तथा बीएनएस की धारा 274, 275(5) के तहत मामले दर्ज हैं।

उपनिरीक्षक सूरज पटेल ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय के आदेशानुसार बीएनएस की धारा 84 के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत सार्वजनिक मुनादी कर अभियुक्त को नियत तिथि पर न्यायालय अथवा थाने में उपस्थित होने की चेतावनी दी गई है। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने यह भी बताया कि वारंटियों और वांछित अपराधियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। 

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बलिया में दहेज हत्या मामले में 3 को 10 साल कैद, एक-एक लाख जुर्माना भी लगा

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बलिया में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जनपद बलिया ने थाना बांसडीह में पंजीकृत दहेज हत्या के अभियुक्तों सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़, शिवमंगल गोड़ पुत्र नंदजी गोड़ और शांति देवी पत्नी शिवमंगल गोड़ (निवासीगण केवरा, बांसडीह, बलिया) को दोषी पाया। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अतिरिक्त, IPC की धारा 304बी के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) की धारा 4 में भी दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस धारा में भी अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी (सूचनाकर्ता, निवासी थाना बैरिया, जिला बलिया) ने बताया कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी 15 मई 2023 को सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़ (निवासी केवरा, थाना बांसडीह, जिला बलिया) के साथ अपनी योग्यतानुसार दान-दहेज देकर की थी। बेटी के ससुराल जाने के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज और कूलर आदि की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे।

वादी की बेटी की सास शांति देवी, पति सत्येंद्र गोड़ और ससुर शिवमंगल गोड़ लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 13 मार्च 2024 को लगभग 11 बजे दिन में सत्येंद्र गोड़ ने वादी को सूचित किया कि शोभा ने फांसी लगा ली है।

इस संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह रहे।

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