स्पेशल बलिया
बलिया में दहेज हत्या मामले में 3 को 10 साल कैद, एक-एक लाख जुर्माना भी लगा
बलिया में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।
न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जनपद बलिया ने थाना बांसडीह में पंजीकृत दहेज हत्या के अभियुक्तों सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़, शिवमंगल गोड़ पुत्र नंदजी गोड़ और शांति देवी पत्नी शिवमंगल गोड़ (निवासीगण केवरा, बांसडीह, बलिया) को दोषी पाया। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, IPC की धारा 304बी के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) की धारा 4 में भी दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस धारा में भी अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी (सूचनाकर्ता, निवासी थाना बैरिया, जिला बलिया) ने बताया कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी 15 मई 2023 को सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़ (निवासी केवरा, थाना बांसडीह, जिला बलिया) के साथ अपनी योग्यतानुसार दान-दहेज देकर की थी। बेटी के ससुराल जाने के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज और कूलर आदि की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे।
वादी की बेटी की सास शांति देवी, पति सत्येंद्र गोड़ और ससुर शिवमंगल गोड़ लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 13 मार्च 2024 को लगभग 11 बजे दिन में सत्येंद्र गोड़ ने वादी को सूचित किया कि शोभा ने फांसी लगा ली है।
इस संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह रहे।
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बलिया में पति ने पीटा तो पत्नी मायके आ गई, वहां भी पहुंचकर चाकू से पत्नी पर कर दिया हमला
बलिया जिले के भीमपुरा क्षेत्र के सिउरा गोपालपुर गांव में मंगलवार सुबह एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख-पुकार सुनकर पहुंची महिला की मां ने किसी तरह बीच-बचाव कर उसे बचाया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने आरोपित पति को हिरासत में लेकर थाना पुलिस को सौंप दिया।
सिउरा गोपालपुर निवासी गिरधारी चौहान ने अपनी पुत्री कविता चौहान की शादी वर्ष 2023 में केशरीपुर, थाना सुखपुरा निवासी संदीप चौहान पुत्र भीमल चौहान के साथ की थी। स्वजन के अनुसार, शादी के बाद से ही संदीप पत्नी के साथ मारपीट करता था। बताया जा रहा है कि रविवार को भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद कविता अपने मायके आ गई थी।
सोमवार को उसका पति भी ससुराल पहुंच गया। मंगलवार सुबह संदीप पत्नी से घर चलने की बात की लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। इसके बाद वह बाहर चला गया लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट आया। आरोप है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया।
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बलिया में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, 46 दिन में आया फैसला
बलिया में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 11 अप्रैल 2026 की रात का है। पीड़िता की शिकायत पर थाना सुखपुरा में उसके पिता विजय राम पुत्र सुबा राम, निवासी ग्राम धनिधरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह फैसला मुकदमा दर्ज होने के महज 46 दिनों के भीतर आया, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत मिली महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते मामले का त्वरित निस्तारण संभव हो सका।
इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) राकेश कुमार पांडेय ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
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बलिया के 25 वार्डों में पहुंचेगा गंगा का शोधित जल, 125 किमी पाइपलाइन बिछाने की तैयारी
बलिया। शहरवासियों को जल्द ही गंगा का शोधित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। नगर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जल निगम (शहरी) ने व्यापक परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है।
योजना के तहत शहर के सभी 25 वार्डों में गंगा का शुद्ध पानी पाइपलाइन के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए लगभग 125 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाने की तैयारी की गई है। इस पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। फिलहाल विभाग डीपीआर तैयार करने में जुटा है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
योजना के अनुसार, गंगा नदी से पानी का उठान प्रस्तावित श्रीरामपुर घाट पर बनाए जाने वाले इंटेकवेल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए करीब एक एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक इसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि सिंचाई विभाग से अनुमति का इंतजार है। इसके बाद पानी को शोधन संयंत्र तक पहुंचाकर शुद्ध किया जाएगा और वहां से शहर के विभिन्न इलाकों में आपूर्ति की जाएगी।
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