बलिया में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में थाना सिकंदरपुर में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों से जुड़े दो गैंग लीडरों की लगभग 14.10 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने थाना सिकंदरपुर में पंजीकृत मु.अ.सं. 349/2025, धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त तैयब खान पुत्र टुनटुन खान निवासी बसारिखपुर के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया। यह आदेश उसकी अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए पारित किया गया है।
अभियुक्त तैयब खान के खिलाफ गौ-तस्करी, चोरी और लूट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि उसने अपनी अवैध आपराधिक आय से तीन वाहन खरीदे थे। इनमें एक बोलेरो पिकअप, एक टाटा इंट्रा और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर+ शामिल हैं।
इन तीनों वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 13.40 लाख रुपये आंकी गई है। जिलाधिकारी बलिया ने गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन वाहनों को अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति घोषित करते हुए जब्त करने का आदेश दिया।
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