बलिया: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने एसआई के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का तामिला नहीं कराने पर बांसडीह कोतवाल के खिलाफ आदेश की अवहेलना तथा पदीय कर्तव्य के उपेक्षा के लिए मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश दिया है।
आदेश में अदालत ने कहा कि थानाध्यक्ष बांसडीह महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व निर्वहन करने में अक्षम हैं। एसपी बलिया को आदेश दिया है कि एसआई के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को आठ अप्रैल से पहले तामिला कराकर अवगत कराया जाय।
बता दें कि करीब नौ साल पुराने विद्युत अधिनियम से जुड़े मामले में बांसडीह कोतवाली में तैनात रहे एसआई मंशा राम गुप्ता को कोर्ट में पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किया गया। जब वह कोर्ट में पेश नहीं हुए तो न्यायालय ने एनबीडल्यू जारी किया, लेकिन बांसडीह कोतवाल ने उसका तामिला नहीं कराया। इससे नाराज अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) महेश चंद्र वर्मा ने नाराजगी जताते हुए बांसडीह कोतवाल पर केस दर्ज कराने का आदेश दिया। purvanchal24