बलिया में हल्दी थाना क्षेत्र के रेपुरा और चैन छपरा गांव के दो वांछित अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घरों और सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अभियुक्त निर्धारित समय के भीतर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
यह कार्रवाई रविवार को बलिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई। मु०अ०सं० 0158/25 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191, (3)103, (1) के तहत वांछित अभियुक्त पंकज राय पुत्र हरे राम राय, निवासी रेपुरा, थाना हल्दी हैं। वहीं, चैन छपरा निवासी अजीत चौबे पुत्र स्वर्गीय कमला कांत चौबे, थाना हल्दी, बलिया, बीएनएसएस की धारा 84 के तहत वांछित चल रहे हैं।
हल्दी थाना एसएचओ राजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्तों के निवास स्थान, सार्वजनिक स्थानों तथा माननीय न्यायालय के गेट पर नोटिस चस्पा किए। साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को अभियुक्तों के फरार होने और उनके विरुद्ध की जा रही कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी गई।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि यदि फरार अभियुक्त निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह कदम अभियुक्तों पर दबाव बनाने और उन्हें न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक धर्मवीर यादव, कुलदीप कुमार, सुभाष चंद्र यादव, भैयालाल, अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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