बलिया में आबकारी आयुक्त ने देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भांग की दुकानों और मॉडल शॉप की ई-लॉटरी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला आबकारी अधिकारी विजय कुमार के अनुसार, लॉटरी का पहला चरण 6 मार्च 2025 को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में शाम 4 से 6 बजे तक होगा।
लॉटरी स्थल पर केवल आवेदक या उनका अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रवेश कर सकेगा। यदि आवेदक स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, तो वह एक प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है। इसके लिए प्राधिकार पत्र भरना होगा। प्रतिनिधि का फोटो और हस्ताक्षर प्रमाणित करवाना आवश्यक है।
प्राधिकार पत्र लॉटरी शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले जिला आबकारी अधिकारी को दो प्रतियों में जमा करना होगा। साथ ही पोर्टल से जनरेट किया गया आवेदन पत्र और प्रतिनिधि का पहचान पत्र भी देना होगा।
महत्वपूर्ण नियम-
- एक आवेदक केवल एक ही प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है
- प्रतिनिधि को उसी जनपद के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जहां आवेदन किया गया है
- लॉटरी कक्ष में आवेदक या प्रतिनिधि में से केवल एक व्यक्ति ही मौजूद रह सकता है
- प्रवेश के समय सुरक्षा कर्मियों को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और मोहर लगा प्राधिकार पत्र दिखाना जरूरी होगा