बलिया में एक हत्या के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-04 ने दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।
न्यायालय ने थाना बैरिया में पंजीकृत हत्या के मुकदमे में धर्मेन्द्र पासवान पुत्र रामनारायण पासवान, ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव पुत्र रंगनाथ यादव, राजेश यादव पुत्र रामकुमार यादव और बृजेश यादव पुत्र शिवनारायण यादव को दोषी पाया। ये सभी जगदेवा ढाही, थाना बैरिया, जनपद बलिया के निवासी हैं।
अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, IPC की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह अर्थदंड न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्तों द्वारा विवेचना और विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को कारावास की सजा में समायोजित किया जाएगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ए.डी.जी.सी. संदीप कुमार तिवारी रहे।
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