बलिया न्यायालय ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने एक तस्कर को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद, थाना सहतवार में एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त अजय पासवान उर्फ गुडमुरिया को दोषी पाया गया। अजय पासवान शिवनारायण पासवान का पुत्र और वार्ड नंबर-12, कस्बा सहतवार, बलिया का निवासी है।
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04, जनपद बलिया ने धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया। उसे 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 02 जुलाई 2020 का है, जब थाना सहतवार पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 18 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद, थाना स्थानीय पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी ए.डी.जी.सी. हरेराम वर्मा रहे।
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