बलिया: कोर्ट के आदेश की अवहेलना, खाकी वर्दी का दुरूपयोग, अमानवीय व्यवहार व दबंगई के बल पर पत्नी को पति के घर से बाहर निकाल देने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) पीए एक्ट की अदालत ने तत्कालीन कोतवाल राकेश सिंह समेत 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष सरोज देवी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस ने पैरवी की। मामला नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत काजीपुरा का है।
वादी के मुताबिक, बीते दिनों न्यायालय के आदेश पर सरोज देवी अपने पति के घर काजीपुरा अपने बच्चियों के साथ रहने गई थी। आरोप है कि उस समय पुलिस ने उन्हें जातिसूचक गाली देते हुए जबरदस्ती पुलिसिया लाठी के बल पर उन्हें उनके पति के घर से बाहर निकाल दिया था। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उस समय वादी सरोज देवी के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया था।
थक हार कर पीड़िता सरोज देवी पुन: न्यायालय के शरण में गई और तत्कालीन शहर कोतवाल राकेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वादी पक्ष की तरफ से मनोज राय हंस ने तर्क प्रस्तुत किया।
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