बलिया: जनपद में एक महत्वपूर्ण फैसले में, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 08 ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त देवगन कुमार यादव उर्फ देवन उर्फ भुल्लन को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आठ वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय के आदेशानुसार, अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को धारा 4 पॉक्सो एक्ट में आठ वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 363 भादवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 366 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। प्रत्येक अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की अवधि भी निर्धारित की गई है।
यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि अभियुक्त ने वादी की नाबालिग पोती को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भीमपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी देव नारायण पाण्डेय रहे।
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