बलिया में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है।
न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जनपद बलिया ने थाना बांसडीह में पंजीकृत दहेज हत्या के अभियुक्तों सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़, शिवमंगल गोड़ पुत्र नंदजी गोड़ और शांति देवी पत्नी शिवमंगल गोड़ (निवासीगण केवरा, बांसडीह, बलिया) को दोषी पाया। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, IPC की धारा 304बी के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) की धारा 4 में भी दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस धारा में भी अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी (सूचनाकर्ता, निवासी थाना बैरिया, जिला बलिया) ने बताया कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी 15 मई 2023 को सत्येंद्र गोड़ पुत्र शिवमंगल गोड़ (निवासी केवरा, थाना बांसडीह, जिला बलिया) के साथ अपनी योग्यतानुसार दान-दहेज देकर की थी। बेटी के ससुराल जाने के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज और कूलर आदि की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे।
वादी की बेटी की सास शांति देवी, पति सत्येंद्र गोड़ और ससुर शिवमंगल गोड़ लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 13 मार्च 2024 को लगभग 11 बजे दिन में सत्येंद्र गोड़ ने वादी को सूचित किया कि शोभा ने फांसी लगा ली है।
इस संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह रहे।
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