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बलिया में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 25-25 साल की कैद, जानें पूरा मामला

बलिया: अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों श्रवण राजभर, संतोष राजभर, शमशेर राजभर को दोषी पाया।

तीनों को 25-25 वर्ष की कठोर कारावास और 60-60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजाना काटनी पड़ेगी। अर्थदंड में डेढ़ लाख पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

वादी ने थाना गड़वार थाने में एफआईआआर दर्ज कराई थी कि कि श्रवण राजभर, संतोष राजभर, शमशेर राजभर निवासी गड़वार ने उसकी नतिनी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। गड़वार पुलिस मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन, अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।

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